लोक अदालत: आपके पास एक बड़ा अवसर है यदि आपके पास एक लंबित ट्रैफिक टिकट है और आप कम भुगतान करना चाहते हैं या इसे माफ़ कराना चाहते हैं। कृपया ध्यान दें कि राष्ट्रीय लोक अदालत, जो 10 मई 2025 को दिल्ली में होगी, आज से ऑनलाइन टोकन स्वीकार करना शुरू कर देगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से जितनी जल्दी हो सके बुकिंग करने की अपील की है क्योंकि टोकन संख्या सीमित है। चलिए जानते हैं कि अपने घर की सुविधा से टोकन कैसे बुक करें।
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मैं आपको बता दूँ कि लोक अदालत ट्रैफिक यातायात जुर्माना जैसी समस्याओं को जल्दी और सस्ते तरीके से हल करने का एक उपाय उपलब्ध कराती है। दिल्ली राज्य कानून सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से, लोक अदालत वर्ष में चार बार आयोजित की जाती है। वाहन चालक इस सत्र के दौरान, जो 10 मई 2025 को निर्धारित है, अपने बकाया जुर्माने को कम दर पर चुका सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि टोकन कहाँ मिलेगा? मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, आपको 10 AM के बाद टोकन आरक्षित करने के लिए निम्नलिखित लिंक पर जाना होगा: https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat। वहाँ, आपको कैप्चा भरना होगा और अपनी कार नंबर, चेसिस नंबर या इंजन नंबर दर्ज करना होगा। यदि कोई बकाया जुर्माना है, तो वह दिखाया जाएगा।
इसके बाद प्रिंट बटन पर क्लिक करते ही 3 ऑप्शन मिलेंगे
• किस कोर्ट में जाना है
• कौन सा कोर्ट नंबर चुनना है
• समय स्लॉट (10 मई को किस समय जाना है)