अजनारा दफ्फोडिल्स सोसाईटी में सभी लिफ्टों का हुआ रजिस्ट्रेशन

NOIDA : यूपी लिफ्ट अधिनियम: उत्तर प्रदेश ने लिफ्ट अधिनियम बिते साल 2024 को लागू किया गया था लिफ्ट स्थापित करने के लिए नए नियमों के तहत प्रमुख दिशानिर्देशों, तथा नया लिफ्ट या एस्केलेटर लगाने से पहले उसका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया था। पहले से लगे सभी लिफ्ट और एस्केलेटर का रजिस्ट्रेशन छह महीने के अंदर करवाने का भी आदेश भी दिया गया था।

पर इस लिफ्ट अधिनियम का नोएडा गौतम बुध नगर के AOA और बिल्डरों पर कोई असर नहीं हुआ है आज भी कई ऐसी सोसाईटी है जिसमें लिफ्ट का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया है। और आए दिन लिफ्ट की घटनाएं सामने आते रहती हैं। ऐसे में अजनारा दफ्फोडिल्स सोसाइटी ने लिफ्ट का रजिस्ट्रेशन करा कर एक एग्जांपल सेट किया है बाकी अन्य सोसाइटी के लिए ।

अजनारा दफ्फोडिल्स 137 में स्थित सोसायटी के जनरल सेक्रेट्री राहुल बताते हैं।
अजनारा दफ्फोडिल्स 137 में स्थित सोसायटी के जनरल सेक्रेट्री राहुल बताते हैं। यह नियम 2024 में ही लागू कर दिया गया था। उसकी तहत समिति के सभी लिफ्ट को रजिस्ट्रेशन करना था। और प्रत्येक लिफ्ट के रजिस्ट्रेशन का खर्चा 5000 आ रहा था। और आज नोएडा में रजिस्ट्रेशन का परसेंटेज अगर देखा जाए तो 1% सोसाइटी ने ही रजिस्ट्रेशन करवा हुआ है। और मुझे खुशी है कि इस में हमारी सोसाइटी भी एक है। इस रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में हमें भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा वैसे तो सारी प्रक्रिया ऑनलाइन ही की जाती है। पर कभी वेबसाइट में काफी समस्याएं आ रही थी। इस सोसाइटी में 1207 फ्लैट है। और 15 टावर्स है।

नोएडा में संपत्ति (left) का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, आपको सबसे पहले www.igrsup.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा, फिर लॉग इन करें, और आवश्यक जानकारी जैसे शहर, जिला, सब रजिस्ट्रार ऑफिस और मोबाइल नंबर दर्ज करें.
संपत्ति रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया:

  1. वेबसाइट पर जाएं:
    सबसे पहले, इंटीग्रेटेड लैंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट सिस्टम (IGRS) की वेबसाइट www.igrsup.gov.in पर जाएँ.
  2. लॉग इन करें:
    वेबसाइट पर लॉग इन करें या नया अकाउंट बनाएं.
  3. जानकारी भरें:
    अपना शहर, जिला, सब रजिस्ट्रार ऑफिस और मोबाइल नंबर दर्ज करें.
  4. फॉर्म भरें:
    एक फॉर्म खुलेगा, जिसमें आपको संपत्ति का विवरण, जैसे कि तहसील, क्षेत्र का प्रकार, वार्ड, संपत्ति का प्रकार, संपत्ति का विवरण आदि भरना होगा.
  5. मूल्यांकन और शुल्क:
    संपत्ति के मूल्यांकन का विकल्प चुनें, जिसमें आवासीय क्षेत्र और कुल क्षेत्रफल दर्ज करें. सॉफ्टवेयर स्वचालित रूप से स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस की गणना करेगा.
  6. खरीदने या बेचने वाले का चयन करें:
    बताएं कि आप संपत्ति खरीदने वाले हैं या बेचने वाले.
  7. दस्तावेज़ अपलोड करें:
    आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करें और दो गवाहों की जानकारी दें.
  8. जानकारी सत्यापित करें:
    सबमिट करने से पहले, दी गई जानकारी को सत्यापित करें.
  9. लेखपत्र बनाएं:
    “लेखपत्र बनाएं” टैब पर क्लिक करें और लेखपत्र तैयार होने का इंतजार करें.
  10. KYA-UID नंबर प्राप्त करें:
    नोएडा प्राधिकरण की वेबसाइट www.noidaauthorityonline.com पर अपना पहचान पत्र और आवंटन/हस्तांतरण पत्र की स्कैन की गई कॉपी अपलोड करें और KYA-UID नंबर प्राप्त करें.
  11. हेल्पलाइन:
    पंजीकरण प्रक्रिया में किसी भी कठिनाई के मामले में, हेल्पलाइन नंबर 9818821433 पर कॉल करें.

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