Lift act up: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तैयार करवाया लिफ्ट एक्ट का ड्राफ्ट, जल्द होगा पूरे प्रदेश में लागू, अपार्टमेंट टाइम्स ने मुखरता से उठाई थी आवाज़

नोएडा: के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है हाईराईज सोसाईटियों में रहने वाले लोगों की लिफ्ट एक्ट को लेकर मांग जल्द ही पूरी होने वाली है। योगी आदित्यनाथ ने लिफ्ट एक्ट के ड्राफ्ट पर जल्द काम शरू होने वाला है। ग्रेटर नोएडा में 14वीं मंजिल से गिरी सर्विस लिफ्ट के कारण चार मजदूरों की मौत हो गई थी. जिसके बाद नोएडा में लिफ्ट एक्ट की मांग को लेकर लोगों ने आक्रोश दिखाया था. जिसके बाद लिफ्ट और एस्केलेटर अधिनियम, 2023 का ड्राफ्ट तैयार किया है जिसमें यात्रियों की सुरक्षा और बीमा के लिए भी कई नियम बनाए गए है।

दुर्घटनाएं यदि लापरवाही की वजह से हुई तो हो सकती है 3 महीने की सजा
अगर लिफ्ट में किसी प्रकार की दुर्घटनाएं होती है तो इस लापरवाही के लिए भवन के मालिक को तीन महीने की जेल भी हो सकती है। यह नियम लिफ्ट या एक्सीलेटर में किसी भी प्रकार का कोई हादसा होने पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगेगा।यह मसौदा ऊर्जा विभाग ने तैयार किया है।

घरेलू लिफ्ट को छोड़कर बाकी सभी स्थान पर लिफ्ट ऑपरेटर रखना अनिवार्य
आपको बता दे केवल घर के लिए इस्तेमाल होने वाले लिफ्त को छोड़कर लिफ्ट को छोड़कर बाकी सभी स्थान पर लिफ्ट ऑपरेटर रखना अनिवार्य होगा। लेकिन घर पर इस्तेमाल होने वाले लिफ्ट या एक्सीलेटर के लिए कानूनि नियम वही रहेगा
उची इमारतों के लिफ्ट या एक्सीलेटर लगाने के लिए आवशयक है अनुमति
बहुमंजिला बिल्डिंग में लिफ्ट या एक्सीलेटर लगाने के लिए अनुमति आवशयक है, साथ ही विद्युत सुरक्षा निदेशालय में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उसके बाद लिफ्ट लगाने के लिए उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा गठित की गई टीम मौके पर करेगी। ऑडिट के दौरान काफी शर्तें रखी जाएंगी, जिनको मानना अनिवार्य होगा।

अपार्टमेंट टाइम्स ने मुखरता से उठाई थी आवाज़
शहर में लिफ्ट से हो रहें घटनाओं को लेकर अपार्टमेंट टाइम्स ने कई बार निवासीयों के शिकायत पर
नोफा के सहयोंग से इस पर मुखरता से आवाज़ उठाई है।

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